Driving Licence: भारत सरकार के परिवहन नियमों के अनुसार किसी भी प्रकार का दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाने चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है अब लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है जिसके माध्यम से अब आपको बार-बार आरटीओ के चक्कर नहीं लगते होंगे क्योंकि अब आप घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया से पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कई बार आरटीओ के चक्कर लगाने होते थे एवं लंबी कतारों में लगना पड़ता था लेकिन नए परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार अब परिवहन विभाग या आरटीओ की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे लाइसेंस बना सकते हैं इससे आपका समय की बचत एवं पारदर्शिता भी बनी रहेगी।
कौन बनवा सकता है? Driving Licence
ड्राइविंग लाइसेंस वे भारतीय नागरिक बनवा सकते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है एवं वह मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से स्वच्छ होना चाहिए इसके अलावा परिवहन एवं वाहन चलाने के नियमों की जानकारी होनी चाहिए इसके अलावा परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित किए गए ड्राइविंग टेस्ट भी पास करना होगा। इसका आवेदन करने के लिए व्यक्ति के पास पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासवर्ड साइज फोटो, मोबाइल नंबर एवं लर्निंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। जिसके लिए आप लर्निंग लाइसेंस घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?
लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए सबसे पहले parivahan.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है उसके बाद होम पेज पर अपने राज्य के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म का चयन करना है एवं मांगी गई जानकारी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करके आवेदन फॉर्म भरना है उसके बाद अलग-अलग राज्यों के अनुसार अलग-अलग निर्धारित ड्राइविंग लाइसेंस फीस का भुगतान करना होगा।
Driving Licence अप्लाई होने के बाद ड्राइविंग टेस्ट एवं दस्तावेज सत्यापन होने के बाद 15 से 30 दिनों के भीतर ड्राइविंग लाइसेंस स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा एवं आप के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पीडीएफ फाइल के माध्यम से भी लाइसेंस भेज दिया जाएगा जिसको आप नजदीकी ई-मित्र के माध्यम से निकलवा सकते हैं।
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