Contract Employees Regular: भारत सरकार द्वारा समय-समय पर सरकारी कर्मचारी एवं अस्थाई कर्मचारियों के रूप में कार्यालय को सुचारू रूप से चलने के लिए नियुक्ति की जाती है इसके तहत संविदा के आधार पर एवं स्थाई दोनों रूप से कर्मचारियों की नियुक्ति होती है। जिसमें से अब संविदा कर्मियों को स्थाई कर्मचारियों के रूप में सुविधा न मिलने के कारण समय-समय पर मांग उठाई जाती है कि इन्हें भी नियमित किया जाए। जिसके तहत वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नया फैसला लिया गया है जिसमें संविदा कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर रास्ता साफ हुआ है।
भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के सर्व शिक्षा अधिनियम अभियान के माध्यम से वर्तमान में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के पक्ष में फैसले को सुनते हुए बताया गया है कि आदेश को बरकरार रखा जाएगा एवं जिसमें कर्मचारियों को नियमित करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को स्थाई कर्मचारियों के रूप में नियमित किया जा सकता है जिससे स्थाई कर्मचारियों के समान वेतन एवं अन्य सेवाओं का भी लाभ दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार राज्य की याचिका को खारिज किया गया है जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा आदेश को चुनौती दी गई कि Contract Employees Regular नहीं किया जाएगा एवं न्यायालय द्वारा बताया गया कि लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों के रूप में नियुक्त किया जाएगा सरकार के इस फैसले से कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा क्योंकि संविदा कर्मचारियों को नियमित करने पर स्थाई कर्मचारियों के रूप में वेतन भत्ते देने होंगे जिससे वित्तीय बढ़ेगा।
इसके अलावा इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने एवं बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है एवं राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कंस्ट्रक्शन टू सिविल पोस्ट रूल 2022 नाम का एक नीतिगत ढांचा तैयार किया गया था जिसमें संविदा कर्मचारियों को नियमित पद के रूप में परिवर्तित करने से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई गई थी।
पदों का विवरण
राज्य में संविदा कर्मचारियों के कुल रिक्त पदों की संख्या 62401 है एवं सरकार द्वारा इसमें 4 साल पहले 2022 के नियम के अनुसार 122527 नवीन पद सृजित किए गए थे लेकिन इसके माध्यम से अभी तक केवल 60126 पदों पर नई भर्ती के माध्यम से नियुक्तियां प्रदान की गई है। इसके अलावा यह भी बताया गया कि जो संविदा कर्मी वर्षों से राज्य में कार्यरत है एवं वह सरकार द्वारा सीधे वेतन ले रहे हैं उन सभी कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा नियमित किया जाएगा। लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कर्मचारियों को पूर्ण रूप से नियमितिकरण को लेकर आदेश जारी नहीं किया गया है।
वित्त विभाग द्वारा संविंदा कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर 25 अक्टूबर 2025 को नए दिशा निर्देश जारी किए गए थे लेकिन नए नियम को शक्ति के साथ लागू नहीं करने पर संविदा कर्मचारियों को नियुक्ति नहीं दी गई है।
राज्य में Contract Employees Regular को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही है इस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य के 748 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का रास्ता साफ किया है जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कर्मचारियों को स्थाई कर्मचारियों के रूप में वेतन एवं सुविधा प्रदान की जाएगी एवं राजस्थान सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों के मानदेय में 5% वृद्धि करने का भी निर्णय लिया गया है। यानी अब संविदा कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है उस से 5 प्रतिशत ज्यादा मिलेगा।
इसके अलावा राज्य में Contract Employees Regular होने के बाद स्थाई कर्मचारियों के रूप में सभी सुविधाओं का लाभ मिलेगा एवं रिटायरमेंट के बाद भी स्थाई कर्मचारियों के समान लाभ प्रदान किया जाएगा।
कौनसे संविदा कर्मचारी नियमित होंगे यहां देखें नई लिस्ट।
Ys
Jo log berojgar hai digre aur diploma jinke pass hai un bacho ka kiya karegi court aur Sarkar
मै तो कई महीनों से शक्ति भवन UPPCL मुख्यालय लखनऊ में संविदा पर कम्पूटर ओपरेटर की पोस्ट पर कार्य कर रहा था नया टेंडर हुआ तो हटा दिया गया इसका मतलब ऐसे में तो संविदा पर नौकरी करने वालो का भविष्य पर क्या असर पड़ेगा एक साल संविदा पर नौकरी करें फिर हटा दिया जायेंगे